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UTET परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 लागू

रुद्रप्रयाग में UTET परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 लागू

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेश पर आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET I एवं II) 2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतज़ाम किए हैं। इसको लेकर जिले में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह परीक्षा 27 सितम्बर (शनिवार) को जनपद रुद्रप्रयाग के तीन परीक्षा केंद्रों — राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में आयोजित होगी। परीक्षा दो सत्रों में होगी, जिसमें पहला सत्र (UTET-I) सुबह 10:00 से 12:30 बजे तक तथा दूसरा सत्र (UTET-II) दोपहर 2:00 से 4:30 बजे तक निर्धारित है।

उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभा, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, नारेबाजी या अफवाह फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी सख्त रोक होगी।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी-डंडा, चाकू, धारदार शस्त्र, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, एसिड या किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वृद्ध या विकलांग लोग, जिन्हें सहारे के लिए लाठी की आवश्यकता होती है, तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सुरक्षा कर्मियों को इससे छूट रहेगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या राजकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और परीक्षा केंद्रों के आसपास ईंट-पत्थर जमा करने या पटाखे जलाने जैसी गतिविधियाँ पूरी तरह वर्जित होंगी।

प्रशासन ने परीक्षार्थियों और आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग दें। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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