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ज्वैलर्स की दुकान में चोरी के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास 

रूद्रप्रयाग स्थित ज्वैलर्स की दुकान मे हुई आभूषण चोरी के आरोप मे अभियुक्तगणो को हुई तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

रूद्रप्रयाग। जनपद मुख्यालय में स्थित ज्वैलर्स की दुकान मे अभियुक्त साजिद व रूकसाना द्वारा ज्वैलरी खरीदने का बहाना बना कर दुकानदार का ध्यान भटकाते हुए अपनी बातो मे उलझा कर दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर लिये गए। उक्त घटना दुकान की सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गयी। उक्त चोरी के सम्बन्ध मे दुकानदार द्वारा एक तहरीर थाना रूद्रप्रयाग को दी गई थी, पुलिस द्वारा विवेचना करते हुये अभियुक्तणो के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
अदालत ने फैसला सुनाया तथा अभियुक्त साजिद एवं रूकसाना को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुये तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रूपये के जुर्माने दण्डित किया गया जर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगे ।
तथा धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता मे उपरोक्त दोनो अभियुक्तगणो को दोषी पाते हुये एक-एक वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगे।

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