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मक्कुमठ में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा संबंधी औचक निरीक्षण, बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर सील, तीन होटल संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई

मक्कुमठ में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा संबंधी औचक निरीक्षण, बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर सील, तीन होटल संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के प्रभावी मार्गदर्शन में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग श्रीमती पायल सिंह के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से मकुमठ (रुद्रप्रयाग) में खाद्य संरक्षा एवं औषधि सुरक्षा संबंधी औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया।
अभियान में मनोज कुमार सेमवाल, सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा श्री अमित कुमार आजाद, औषधि निरीक्षक द्वारा प्रतिभाग करते हुए विभिन्न मेडिकल स्टोरों, होटलों एवं रिसॉर्ट्स का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न मेडिकल स्टोरों, होटलों एवं रिसॉर्ट्स का गहन निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों तथा संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। जांच के क्रम में एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विस्तृत जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई।
इसी क्रम में विभिन्न होटलों एवं रिसॉर्ट्स का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने पर सचिव महोदया श्रीमती पायल सिंह द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा संबंधित संचालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अस्वच्छता अथवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
निरीक्षण के दौरान 2 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर परीक्षण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों एवं निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 3 होटल संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई।
निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर सचिव महोदया श्रीमती पायल सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध नियमित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ एवं औषधियां उपलब्ध हो सकें।

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