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प्लास्टिक पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य किया रिफंडेबल डिपाजिट क्यूआर कोड लगाना,

प्लास्टिक पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य किया रिफंडेबल डिपाजिट क्यूआर कोड लगाना,

रूद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम यात्रा को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के दृष्टिगत गुप्तकाशी से केदारनाथ तक तथा चोपता, तुंगनाथ में प्लास्टिक पैकेज्ड वस्तु एवं समस्त विक्रय सामग्रियों पर अनिवार्य रूप से रिफंडेबल डिपाजिट क्यूआर कोड लगाए जाने हेतु जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।
उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि श्री केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत समस्त विक्रय सामग्रियों पर अनिवार्य रूप से रिफंडेबल डिपाजिट क्यूआर कोड लगाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में प्लास्टिक की बनी या प्लास्टिक ढकी समस्त सामग्रियों पर क्यूआर कोड नहीं लगाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन ऊखीमठ द्वारा गुप्तकाशी से गौरीकुंड, ऊखीमठ व चोपता तुंगनाथ में डिपोजिट रिफंड सेंटर्स उपलब्ध हैं।

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