हैली टिकट ठगी, तीन अभियुक्तों को 03-03 साल की सजा
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ सन्तोष पच्छिमी की अदालत ने कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त विकास कुमार, सौरभ सिंह तथा पुनीत कुमार को धारा 420 भा०द०वि० के तहत 03-03 वर्ष की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने तथा धारा 120बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत 06-06 माह की सजा एवं 05-05 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
वर्ष 2019 में अभियुक्तों ने इंटरनेट पर ‘एशियन हॉलिडे’ (asianholidays@gmail.com) के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। अभियुक्तों ने खुद को पवन हंस हेली सर्विस के साथ संबद्ध बताकर यात्रियों को एडवांस सीट बुकिंग का झांसा दिया। यह गिरोह नोएडा (उत्तर प्रदेश) में बैठकर फर्जी सिम कार्डों का उपयोग कर लोगों से संपर्क करता था और अपना असली नाम छिपाकर धोखाधड़ी करता था।
ठगी का शिकार हुए गुरुग्राम की स्वीकृती शर्मा से 12,960 रुपये, विपिन यादव से 30,500 रुपये और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की चेतना प्रवीण सरवदे से 48,400 रुपये ऑनलाइन खातों में डलवाए गए थे। यात्रियों को ठगी का पता तब चला जब वे फाटा स्थित हेलीपैड पर पहुंचे और उनके टिकट फर्जी पाए गए। इसके बाद थाना गुप्तकाशी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों के बैंक खातों में भारी संख्या में संदिग्ध लेनदेन की पुष्टि हुई थी। इस मामले में राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) उखीमठ विनीत उपाध्याय द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
*Social Media Cell Police Office Rudraprayag*



