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तीर्थ यात्रियों से अभद्रता करने वाले होटल संचालक के विरुद्ध हुई कार्यवाही,  गिरफ्तार कर भेजा जेल

जिम्मेदारी का सही से निर्वहन न कर पाने पर यात्रियों को इस ट्रिप पर लाने वाले 02 व्यक्तियों पर की गयी चालानी कार्यवाही।

जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस का पहले से ही स्पष्ट सन्देश: श्रद्धालुओ के साथ अभद्रता करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।

गत दिवस 24 जून को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर राजस्थान से आये 26 यात्रियों के ग्रुप में से एक महिला द्वारा डायल 112 पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि फाटा क्षेत्रान्तर्गत होटल वाले द्वारा उनके साथ अभद्रता की जा रही है। जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा सम्बन्धित होटल संचालक के अभद्र आचरण व व्यवहार को देखते हुए उसे तत्काल धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के साथ आये ट्रिप गाइडों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गयी है।

गत दिवस 24 जून 2025 को राजस्थान से आये 26 यात्रियों के समूह द्वारा पुलिस को शिकायत की गयी कि उनके द्वारा अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए फाटा में टू द वाइल्ड होटल कराया गया था। दिनांक 22 जून 2025 को रात में आने तथा 22 जून को ही प्रातःकाल होने से पहले ही ये सभी लोग केदारनाथ यात्रा पर निकल गये थे। जब 24 जून 2025 को दुबारा से इसी होटल में आये तो होटल वालों द्वारा इनका होटल मेें रखा सामान भी बाहर फेंका था तथा इस बारे में पूछे जाने पर होटल संचालक इनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया व अत्यधिक हंगामा काटने लगा। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चौकी फाटा से आवश्यक पुलिस बल सम्बन्धित मौके पर पहुंचा जहां पर देखा कि होटल टू द वाइल्ड (ग्राम मैखण्डा फाटा) में होटल संचालक आकाश त्यागी द्वारा काफी शोर शराबा किया जा रहा था व किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस के स्तर से समझाने का प्रयास करने पर भी वह नहीं मान रहा था। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि इस व्यक्ति के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पुलिस के स्तर से इस व्यक्ति को शान्ति भंग करने के जुर्म में धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व प्रचलित धारा 151 सीआरपीसी) के तहत गिरफ्तार करते हुए थाना गुप्तकाशी पर लाया गया। जहां से इसको मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेज दिया गया है।
गिरफ्तार हुए व्यक्ति का विवरण-
आकाश त्यागी पुत्र श्री नीरज त्यागी हाल निवासी/संचालक टू द वाईल्ड होटल मैखण्डा (फाटा) जिला रुद्रप्रयाग।
स्थायी पता – बी 710 बालमुकुन्द रेजिडेन्सी राजनगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश।

इसके अतिरिक्त यात्रियों के साथ आये ट्रिप गाइड जिनके द्वारा अपने लाये हुए यात्रियों की व्यवस्था सही ढंग से करा पाने में असमर्थ रहे तथा होटल संचालक व यात्रियों के मध्य उपजे विवाद को निपटाने में नाकाम रहे, जबकि यात्रियों को इस ट्रिप/यात्रा से सम्बन्धित सारी जिम्मेदारी इनकी ही थी, इनके विरुद्ध भी उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 81 (क) के तहत चालानी कार्यवाही की गयी।
1- अंकित पुत्र श्री हीरा कान्त, निवासी भागलपुर, बिहार।
2- यश कार्तिकेय पुत्र श्री अमीर चन्द्र निवासी मोदीपुर, वेस्ट दिल्ली।

जनपद पुलिस के स्तर से पहले से ही स्पष्ट संदेश है कि केदारनाथ धाम यात्रा पर आये यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगी। यदि किसी को लगता है कि यात्री के स्तर से भी अभद्रता या गलत व्यवहार किया गया है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय अधिकारिता के नजदीकी पुलिस स्टेशन या चौकी को सूचित करें न कि स्वयं ही कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करें। पुलिस के स्तर से नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

 

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