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विधानसभा भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिली राहत

विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिली राहत

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 228 बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है।
वहीं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा ‘मैं धन्यवाद करती हूं सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। ये उत्तराखंड के युवाओं की जीत है।

बता दें कि विधानसभा में 228 पदों पर बैकडोर से हुई भर्तियों में कुछ वक्त पहले खूब बवाल हुआ था। इन सभी कर्मियों की नियुक्ति 2016 से 2021 के बीच हुई थी।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एसआईटी का गठन किए जाने के बाद इन सभी पदों को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद नौकरी से हाथ गवाने वाले लोगों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन नियुक्तियों के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन डबल बेंच ने फिर से उन्हें निरस्त कर दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर एसएलपी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तदर्थ कर्मियों को करारा झटका दिया है।

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