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1 अक्टूबर से निष्क्रिय राशन कार्ड होंगे स्वतः निष्क्रिय, छह माह तक खाद्यान्न न लेने वाले कार्ड होंगे चिन्हित, पात्र लाभार्थियों से e-KYC कराने की अपील

1 अक्टूबर से निष्क्रिय राशन कार्ड होंगे स्वतः निष्क्रिय

छह माह तक खाद्यान्न न लेने वाले कार्ड होंगे चिन्हित, पात्र लाभार्थियों से e-KYC कराने की अपील

रूद्रप्रयाग। जनपद में स्मार्ट पीडीएस पर निष्क्रिय एवं डुप्लीकेट राशन कार्डों तथा दोहरे लाभार्थियों के स्वतः निष्क्रियकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शासन के निर्देशों के तहत आगामी 1 अक्टूबर 2026 से निष्क्रिय राशन कार्डों को स्वतः निष्क्रिय करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली ने सभी राशन कार्डधारकों से समय रहते e-KYC और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे राशन कार्ड चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर लगातार छह माह तक खाद्यान्न वितरण का कोई सफल लेन-देन नहीं हुआ है। इसके बाद चिह्नित राशन कार्डों को अगले माह की पहली तारीख को स्मार्ट पीडीएस पर स्वतः निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्डधारक, जिन्होंने पिछले छह माह से अपने कार्ड पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वे निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर e-KYC एवं क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करा लें। इससे पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड अनावश्यक रूप से निष्क्रिय होने से बच सकेंगे। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को नियमानुसार पुनः सक्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल नंबर भी कराएं अपडेट

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों के मोबाइल नंबर गलत, बंद अथवा राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं, उन्हें SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधित उचित दर विक्रेता (FPS) अथवा पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से संपर्क कर मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण अपडेट करा सकते हैं।

उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि राशन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति से बचने के लिए समय रहते e-KYC और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करा लें। निर्धारित प्रक्रिया पूरी न करने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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