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अवैध शराब कारोबारी गुंडा एक्ट के तहत 3 माह के लिए जिला बदर

अवैध शराब कारोबारी जिला बदर, गुंडा एक्ट के तहत व्यक्ति 3 माह के लिए जिला बदर

रुद्रप्रयाग। जनपद को नशामुक्त बनाने तथा अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के क्रम में पुलिस द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्त अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी, निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग के विरुद्ध कोतवाली अगस्त्यमुनि एवं आबकारी विभाग में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से पांच अभियोगों में अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सजा भी सुनाई जा चुकी है। अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के न्यायालय को प्रेषित की गई थी।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के न्यायालय में वाद दायर किया गया। वाद की सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत अभियुक्त अरविंद सिंह कंडारी को तीन माह की अवधि के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर किए जाने के आदेश पारित किए गए।

उक्त आदेश के अनुपालन में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस द्वारा अभियुक्त को जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर करते हुए तीन माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई।

जनपद पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

जिला बदर किए गए अभियुक्त का नाम व पता – अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी
निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग।

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