उत्तराखंड

बाल श्रम मुक्त अभियान पर कार्यशाला

यौन उत्पीड़न, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल श्रम अधिनियम विषय पर किया गया जागरूक

रूद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में सोमवार को लाटा बाबा इंटरमीडिएट काॅलेज, शीशों तिलवाड़ा में बाल श्रम मुक्त अभियान/कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यशाला में बाल को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए।
सचिव/सिविल जज (सी.डि.), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग श्री रवि रंजन, द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गो को न्याय दिलाने के साथ ही इसके लिए जागरूक करना है। इसके अतरिक्त उनके द्वारा बाल श्रम (निशेष और विनियमन) अधिनियम 1986, चाईल्ड हेल्प लाईन न0 1098, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नं0 15100, पुलिस हेल्प लाईन नं0 112 आदि एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त उक्त अभियान/कार्यशाला में रिटेरन अधिवक्ता श्रीमती यशोदा खत्री, विद्यालय के प्रधानाचार्य विरेन्द्र बर्त्वल, समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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