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पुत्री विवाह योजना का पात्र लाभार्थी उठाएं लाभ, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

रूद्रप्रयाग। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in के माध्यम से अब तक अनुसूचित जाति पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत 31 आवेदकों तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत 05 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना का लाभ दिया गया है।

विभाग ने जनपद में निवासरत पात्र व्यक्तियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र व्यक्ति तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जिन्हें विधवा पेंशन प्राप्त हो रही है, अपनी पुत्री के विवाह हेतु आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आवेदक का बीपीएल/अंत्योदय श्रेणी में होना अथवा मासिक आय ₹4,000 तक होना आवश्यक है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी टी आर मलेठा ने बताया कि 01 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक संपादित होने वाले पुत्री के विवाह के लिए पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ आवेदक का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल/अंत्योदय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्राप्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुमन्य है।

इसके अतिरिक्त दूल्हे एवं दुल्हन पक्ष की परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित परिवार रजिस्टर की नकल तथा शहरी क्षेत्र के लिए राशन कार्ड की प्रति मान्य होगी। आवेदन के साथ दूल्हे एवं दुल्हन का जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा दोनों के आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उन्होंने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाएं।

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