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महिलाओं के साथ उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा पर लगे रोक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आंतरिक एवं स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 

महिलाओं के साथ उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा पर लगे रोक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी.डि.) रवि रंजन की अध्यक्षता में जिला विकास सभागार में आयोजित की गई जिसमें महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज (सी.डि.) रवि रंजन ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि जिले के आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों को मा. उच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2482 of 2014 Aurelino Fernandes vs. State of Goa में पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न विभागों में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध) और प्रतितोष/अधिनियम, 2013 के तहत प्रशिक्षित/जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार से कोई उत्पीड़न एवं किसी तरह की कोई हिंसा न हो एवं किसी व्यक्ति द्वारा उनका किसी तरह से शोषण किया जाता है तो इस संबंध में वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को मोबाइल फोन के माध्यम से कोई अश्लील मैसेज एवं पिक्चर भेजता है तो इस संबंध में उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर जिससे मैसेज किया गया है, समय, दिनांक आदि का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के साथ किसी भी तरह के उत्पीड़न हिंसा आदि के संबंध में विस्तार से कानूनी जानकारी दी गई।
उन्होंने अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए इस अधिनियम में शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय परिवाद एवं आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाएं किसी भी तरह की प्रताड़ना की शिकायत आंतरिक परिवाद समिति एवं घरेलू महिलाएं स्थानीय परिवाद समिति के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार, पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धनी सुमन, मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अखिलेश मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह, रंजना गैरोला भट्ट, सामाजिक सेवक डाॅ. हेमलता पुष्पाण, विनोद कप्रवाण शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं की महिलाएं उपस्थित थे।

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