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राशनकार्ड धारकों से केवाईसी कराने की अपील, 20 नवम्बर तक अनिवार्य रुप से करें ई-केवाईसी

20 नवम्बर तक अनिवार्य रुप से करें ई-केवाईसी

निर्धारित तिथि के बाद अस्थाई रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे राशनकार्ड

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सभी राशन कार्डधारको की ई-केवाईसी 20 नवम्बर तक अनिवार्य रुप से पूर्ण की जानी है। ऐसा न करने पर राशनकार्ड अस्थाई रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने जनपद के अंतर्गत सभी कार्डधारकों से अपील करते हुए कहा है कि सभी राशनकार्ड धारक अपने सम्बन्धित अथवा नजदीकी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर जाकर अपने तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का 20 नवम्बर तक बायोमेट्रिक सत्यापन कर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में राशनकार्ड अस्थायी रुप से निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके साथ ही पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की ई-केवाईसी नहीं की जाएगी, परन्तु जैसे ही वे पाँच वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, तब उनकी ई-केवाईसी की जाएगी।
उन्होंने सभी राशनकार्ड धारकों से निर्धारित तिथि तक राशनकार्ड / यूनिटों का ई-केवाईसी कराने की अपील की है, जिससे उन्हे सरकारी राशन का लाभ प्राप्त होता रहे।

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